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Constitution of India

भारतीय संविधान के सभी भाग (Parts of Indian Constitution) – सरल व्याख्या सहित

भारतीय संविधान को 22 भागों (Parts) में बाँटा गया है, जिनमें विभिन्न अनुच्छेद (Articles) शामिल हैं। प्रत्येक भाग किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित होता है। नीचे सभी भागों की सरल व्याख्या दी गई है।


🔹 भाग 1: संघ और उसका राज्यक्षेत्र (Articles 1-4)

👉 इसमें भारत को एक संघीय राष्ट्र (Union of States) के रूप में परिभाषित किया गया है और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।


🔹 भाग 2: नागरिकता (Articles 5-11)

👉 इसमें भारत की नागरिकता से जुड़े नियम दिए गए हैं, जैसे – कौन नागरिक होगा, नागरिकता प्राप्त करने और छोड़ने के नियम आदि।


🔹 भाग 3: मौलिक अधिकार (Articles 12-35)

👉 यह भाग भारतीय नागरिकों को दिए गए 6 मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है, जैसे –
✅ समानता का अधिकार
✅ स्वतंत्रता का अधिकार
✅ शोषण के विरुद्ध अधिकार
✅ धर्म की स्वतंत्रता
✅ संस्कृति और शिक्षा के अधिकार
✅ संवैधानिक उपचार का अधिकार


🔹 भाग 4: राज्य के नीति निदेशक तत्व (Articles 36-51)

👉 इसमें सरकार को दिए गए सामाजिक और आर्थिक कल्याण से जुड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ये अधिकारिक रूप से लागू नहीं होते लेकिन सरकार को इनका पालन करना चाहिए।


🔹 भाग 4A: मूल कर्तव्य (Article 51A)

👉 इसमें भारत के नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, जैसे –
✅ संविधान का पालन करना
✅ राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना
✅ राष्ट्रीय एकता बनाए रखना
✅ पर्यावरण की रक्षा करना


🔹 भाग 5: संघ सरकार (Articles 52-151)

👉 इसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय आदि से जुड़े प्रावधान हैं।


🔹 भाग 6: राज्य सरकार (Articles 152-237)

👉 इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालयों के बारे में बताया गया है।


🔹 भाग 7: (हटा दिया गया)

👉 यह 1956 के संविधान संशोधन में हटाया गया था।


🔹 भाग 8: केंद्रशासित प्रदेश (Articles 239-242)

👉 इसमें दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान हैं।


🔹 भाग 9: पंचायत (Articles 243-243O)

👉 इसमें ग्राम पंचायत और पंचायती राज प्रणाली की जानकारी दी गई है।


🔹 भाग 9A: नगर पालिका (Articles 243P-243ZG)

👉 इसमें शहरों और नगर पालिकाओं के प्रशासन से जुड़े नियम दिए गए हैं।


🔹 भाग 9B: सहकारी समितियाँ (Articles 243ZH-243ZT)

👉 इसमें सहकारी समितियों (Cooperative Societies) से जुड़े प्रावधान हैं।


🔹 भाग 10: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (Articles 244-244A)

👉 इसमें आदिवासी क्षेत्रों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं।


🔹 भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध (Articles 245-263)

👉 इसमें राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है।


🔹 भाग 12: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे (Articles 264-300A)

👉 इसमें भारत सरकार के वित्तीय मामलों, कर और सरकारी संपत्ति से जुड़े नियम दिए गए हैं।


🔹 भाग 13: भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम (Articles 301-307)

👉 इसमें संपूर्ण भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान हैं।


🔹 भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Articles 308-323)

👉 इसमें सरकारी कर्मचारियों, UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) से संबंधित नियम दिए गए हैं।


🔹 भाग 14A: प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Articles 323A-323B)

👉 इसमें सरकारी कर्मचारियों से जुड़े विवादों को हल करने के लिए न्यायाधिकरण (Tribunal) की व्यवस्था दी गई है।


🔹 भाग 15: चुनाव (Articles 324-329A)

👉 इसमें भारत में चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग की शक्तियाँ और चुनाव सुधारों से जुड़े नियम दिए गए हैं।


🔹 भाग 16: विशेष प्रावधान (Articles 330-342)

👉 इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं।


🔹 भाग 17: राजभाषा (Articles 343-351)

👉 इसमें हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है और अन्य भाषाओं से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं।


🔹 भाग 18: आपातकालीन प्रावधान (Articles 352-360)

👉 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल से जुड़े नियम दिए गए हैं।


🔹 भाग 19: विविध प्रावधान (Articles 361-367)

👉 इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ दी गई हैं।


🔹 भाग 20: संविधान में संशोधन (Article 368)

👉 इसमें संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया दी गई है।


🔹 भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान (Articles 369-392)

👉 इसमें संविधान लागू होने से पहले और बाद के प्रावधानों की जानकारी दी गई है।


🔹 भाग 22: संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और निरसन (Articles 393-395)

👉 इसमें संविधान का नाम, इसकी शुरुआत की तारीख (26 जनवरी 1950) और पुराने कानूनों को निरस्त करने के नियम दिए गए हैं।



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